Kashi ka News. ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष को मिला तीस साल बाद व्यासजी तहखाने में पुजा का अधिकार।

ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष को मिला तीस साल बाद व्यासजी तहखाने में पुजा का अधिकार।

ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना

वाराणसी। दिनांक 31 जनवरी, दिन बुधवार को धर्म नगरी काशी में ज्ञानवापी प्रकरण में आज वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा करने का फैसला आया और प्रशासन को आदेश किया कि सात दिन में पुजा की व्यवस्था करे। हिंदू पक्ष के सभी वादीयों में पुजा की इजाजत मिलने के फैसले से अति प्रसन्नता दिखाई दी।

ज्ञानवापी केस में वाराणसी के जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। आज कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना में हिंदू पक्ष को पुजा करने का फैसला सुनाया।

ज्ञात हो ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है, जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगा दिया गया और तहखाने को सील कर दिया गया था तथा इसकी बांस बल्ली के जरिए बेरिकेटिंग भी कर दी गई। 

कोर्ट में तीस सालों के कानूनी लड़ाई के बाद आज तहखाने में पुजा की इजाजत मिलने से हिंदू पक्ष ने हर्ष व्यक्त करते हुए सत्य की जीत बताया हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले पर हाईकोर्ट जाने की बात कही।