इं० महिला की हुई मृत्यु पर डॉक्टरों पर मुकदमा व कार्रवाई का न्यायालय ने दिया आदेश।
ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना
वाराणसी। दिनांक 21 फरवरी, चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की असामयिक मृत्यु के मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम) की अदालत ने भेलूपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिये जाने का स्वागत करते हुए आज नदेसर स्थित एक होटल में पीडित परिजनों ने पत्रकारवार्ता का आयोजन किया।
मृतक की माँ श्रीमती निशा रानी शर्मा निवासी बजरंग नगर कॉलोनी, छित्तूपुर, थाना सिगरा ने बताया कि प्रकीर्ण आपराधिक वाद संख्या 4302/2024 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आवेदन में महमूरगंज स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉ विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी और अज्ञात कंसलटेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाया है।
श्रीमती निशा रानी शर्मा ने कहा कि उनकी पुत्री वर्षा शर्मा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं, उसे मई 2023 में मासिक रक्तस्राव की समस्या के कारण उपहार नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वर्षा की बड़ी बहन श्वेता शर्मा भी उस समय साथ में थीं। चिकित्सकों ने गलत दवाएं और इंजेक्शन दिए, जिससे वर्षा की हालत बिगड़ती चली गई और वह कोमा में चली गई। इसके बाद, स्थानीय अस्पतालों ने वर्षा को वाराणसी के अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया और अंततः लखनऊ के मेदांता और एसजीपीजीआई अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उनकी पुत्री कभी होश में नहीं आई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम) की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने और विवेचना करने का आदेश देते हुए भेलूपुर पुलिस को समुचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है जिससे हम लोगो को न्याय मिलने की उम्मीद है।
प्रेसवार्ता मुख्य रूप से निशा रानी शर्मा, एडवोकेट राजेश त्रिवेदी, एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी, एडवोकेट शशिकांत दूथे, शैलेश त्रिवेदी आदि लोग मौजूद थे।