Kashi ka News. दस रुपये के सिक्के नही लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई।

 दस रुपये के सिक्के नही लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई। 

ब्यूरो चीफ़ आनंद सिंह अन्ना 

वाराणसी। दिनांक 28 मई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नये गाइडलाइन के अनुसार अब तक चौदह अलग-अलग डिज़ाइन में दस रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके है जो सभी मान्य हैं। 

किसी भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था को इन्हें स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है, ऐसा करने वालों पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 

यदि आप सिक्के की असलियत को लेकर संशय में हैं तो इसके लिए आरबीआई ने टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। आपके द्वारा इस नंबर पर कॉल करने के कुछ सेकंड बाद अपने-आप फोन आता है, जिसमें आईवीआर सिस्टम के जरिए 10 रुपये के सिक्कों की सारी जरूरी जानकारी दी जाती है।