अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत।
ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना
वाराणसी। युवती को मेला दिखाने के बहाने बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने दशनीपुर, चोलापुर निवासी आरोपित मोहित कुमार उर्फ पतालु को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र निवासी वादिनी साधना देवी ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री 25 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे घर से कही भाग गयी। काफी खोजबीन करने पर पता चला कि गाँव का मोहित कुमार के साथ उसकी पुत्री भाग गयी है। हालांकि प्रार्थिनी की पुत्री ने मोबाइल से फोन करके अपनी माता से कही कि मोहित कुमार ने हमको मेला घुमाने के बहाने लेकर भाग गया है। जब प्रार्थिनी के घर के लोग मोहित के घर गये तो मोहित घर पर नही मिला।
उसके बाद मोहित कुमार के मोबाइल नम्बर पर फोन किया गया तो उसका मोबाइल नम्बर स्वीच आफ बता रहा है। जब मोहित के घर पर प्रार्थिनी के घर के लोग पूछे तो घर के लोग कहे कि हमको कुछ नही पता है। जबकि ऐसा प्रतित होता है कि मोहित के घर वालो का भी हमारी पुत्री को भगाने मे हाथ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया गया। बाद में पीड़िता ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि आरोपित उसे जबरन भगा ले गया था और उसे आगरा ले जाकर उसके साथ तीन बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया था।


