Kashi ka News. नाव संचालन को लेकर जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।

 नाव संचालन को लेकर जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।

रिपोर्ट: आनंद सिंह अन्ना 

वाराणसी। गंगा में नौका संचालन के दौरान लापरवाही से सवारी की जान खतरे में डालने वाले नाविकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा या उन्हें उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। गंगा में सुरक्षित नौका संचालन को लेकर जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

प्रभारी निरीक्षक राजकिशोर पांडेय के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले नाव चालक व मालिक के खिलाफ जहाज या जलयान के लापरवाहीपूर्ण संचालन से संबंधित धारा (बीएनएस 2023 की धारा 282) लगाई जाएगी। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाव, स्टीमर को लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे छह महीने तक की जेल या दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

नौका संचालन के दौरान इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है- नाव पर क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे। बिना लाइफ जैकेट के कोई नाव पर नहीं बैठेगा। नाव की गति तेज नहीं होनी चाहिए। असि घाट से नमो घाट की तरफ रेता की तरफ से नावें चलेंगी। नमो घाट से असि घाट की तरफ जाने वाली नावें घाट की तरफ से ही चलेंगी। जिन नावों में लगा इंजन अधिक धुआं देगा उसके संचालन नहीं होगा। चलती नाव पर खड़ा होकर किसी को सेल्फी या फोटोग्राफ न लेने दें।नदी मे मादक पदार्थों का सेवन कर बोट का संचालन नहीं करेंगे