Kashi ka News. वाराणसीः निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, डीएम ने दिए कड़े निर्देश।

 वाराणसीः निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, डीएम ने दिए कड़े निर्देश।

रिपोर्ट: आनंद सिंह अन्ना 

वाराणसी। जनपद वाराणसी में निजी विद्यालयों द्वारा फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर बढ़ती शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी विद्यालय द्वारा मनमानी फीस वृद्धि या निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क लेने पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई (जुर्माना या अन्य कार्रवाई) की जाएगी। मुख्य निर्णय और निर्देश: सभी विद्यालयों को पिछले 3 वर्षों की फीस संरचना और ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। फीस वृद्धि केवल तय मानकों और उचित कारणों के आधार पर ही मान्य होगी। अभिभावकों को फीस से जुड़ी पूरी जानकारी देना विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया।

स्कूलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और जांच होगी। शिकायतों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम टेलीफोन न0- 0542-2509413) स्थापित। अभिभावकों की पहचान गोपनीय रखते हुए सख्त जांच और कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों के लिए अनिवार्य शर्तें: फीस वृद्धि- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + अधिकतम 5% तक सीमित । किसी छात्र को विशेष दुकान से यूनिफॉर्म/किताब खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा । 5 वर्षों से पहले यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई तय है।