Kashi ka News. सीजेएम कोर्ट ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर।

 सीजेएम कोर्ट ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर।

रिपोर्ट: आनंद सिंह अन्ना 

वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बीते 15 अप्रैल को कैंट थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी सोनू कन्नौजिया को जमानत दे दी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और 120बी से संबंधित है।

जिला कारागार में बंद था अभियुक्त सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव, मोहम्मद सनी और दीपक कुशवाहा ने जोरदार बहस और प्रभावी पैरवी करते हुए दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं हैं। 

बचाव पक्ष अपनी मजबूत दलीलों और तर्कों के साथ कोर्ट में काफी प्रभावी रहा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने भी जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया और अपनी ओर से जोरदार बहस पेश की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।