Kashi ka News. पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता ने पुलिस की अस्पष्ट रिपोर्ट पर उठाया सवाल, दाखिल की आपत्ति।
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता ने पुलिस की अस्पष्ट रिपोर्ट पर उठाया सवाल, दाखिल की आपत्ति।
रिपोर्ट: आनंद सिंह अन्ना
वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अब तक की कार्यवाही पर प्रगति रिपोर्ट तलब करने के लिए दी गई अर्जी पर पुलिस थाने से आख्या आ गई। हालांकि पुलिस द्वारा स्पष्ट जांच आख्या रिपोर्ट नहीं देने पर अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट के सामने 25 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट जमा कर दी है। उस रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है कि जांच की है प्रार्थी द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे अभी भी पूरी तरह से अनुत्तरित हैं और उन पर न्यायिक विचार की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से पुलिस द्वारा स्पष्ट आख्या रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश देने की अपील की। जिसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव की अपील पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए चौक पुलिस को 11 अगस्त को इस मामले में स्पष्ट आख्या रिपोर्ट कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 अगस्त नियत कर दी।
बतादें कि बीते दिनों पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव की ओर से विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बीते दिसंबर माह में उनके खिलाफ चौक थाने में दर्ज एक मामले में छह माह बीतने के बाद भी आरोप पत्र नहीं भेजे जाने पर प्रगति रिपोर्ट तलब करने के प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस ने उन्हें आरोपित बनाया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी जांच को उसके कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है और न ही जांच पूरी होने पर कोई उचित पुलिस रिपोर्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि मामले के दर्ज होने के 10 दिनों के भीतर ही आवेदक की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी। उन्होंने अपनी अर्जी में सवाल उठाया है कि इस मामले के दर्ज होने और उनकी गिरफ्तारी होने के आठ माह बाद भी पुलिस अभी तक इस मामले में अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है और न ही कोर्ट में आरोप पत्र ही प्रेषित किया है।
बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था।


