अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल से आकस्मिक फायरिंग से दो घायल।
रिपोर्ट: आनंद सिंह अन्ना
वाराणसी। दिनांक 16.08.2026 को प्रातः करीब 9:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX1810 से वाराणसी से मुंबई यात्रा करने वाले यात्री कमलेश राय, निवासी जनपद आजमगढ़, अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। यात्री अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल लेकर आए थे। एयरपोर्ट पर यात्री के रजिस्टर्ड बैगेज एवं लाइसेंसी वेपन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित काउंटर पर ले जाकर उसकी जानकारी दर्ज कराने एवं आवश्यक चेकिंग/डिक्लेरेशन की कार्यवाही की जा रही थी। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का दायित्व संबंधित अधिकृत एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों का है। उक्त प्रक्रिया के दौरान संबंधित एयरलाइन एवं AAICLAS (AAI Cargo Logistics & Allied Services Company Limited) के अधिकृत कर्मियों द्वारा यात्री के रजिस्टर्ड बैगेज/वेपन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डिटेल दर्ज की जा रही थी।
इसी दौरान वेपन की डिटेल एवं राउंड की संख्या दर्ज किए जाने के क्रम में पिस्टल की मैगजीन निकाली गई। प्रारंभिक जांच में जानकारी प्राप्त हुई है कि पिस्टल के चैंबर में एक राउंड मौजूद था तथा पिस्टल को कॉक/हैमर की स्थिति में लाने के दौरान ट्रिगर दब जाने से आकस्मिक रूप से फायर हो गया। फायर से निकला राउंड रिकोशे होकर चेकिंग/सुरक्षा ड्यूटी में तैनात AAICLAS (AAI Cargo Logistics & Allied Services Company Limited) के सुरक्षा सहायक कर्मी सुमन कुमारी के पैर तथा पास खड़े रोहित राज के अंगूठे में लग गया, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार हेतु लक्ष्मी हॉस्पिटल भेजा गया है।
घटना की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन एवं सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा सहित अन्य पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 259/2026, धारा 125 (ए ),(बी) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना के समस्त पहलुओं, निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया तथा संबंधित एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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